बताते चलें कि पाकिस्तान में अब तक हिंदुओं की शादी पंजीकृत नहीं की जाती थी। इससे वहां रह रहे हिंदु समुदाय के लोग खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करते थे। यह बिल निचले सदन में 26 सितंबर 2016 में ही पारित कर लिया गया था। अब इसे सिर्फ राष्ट्रपति के साइन की जरूरत है, जोकि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है।
डॉन न्यूज के मुताबिक, यह बिल पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को स्वीकार्य है। इसके अंतर्गत शादी, शादी के रजिस्ट्रेशन, तलाक और दोबारा शादी की कानूनी मान्यता है। इसके साथ ही इस नियम में कहा गया है कि शादी के लिए हिंदू जोड़े की न्यूयनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए।
This post was last modified on February 18, 2017 8:59 am
२५ मार्च २०२२ को प्रदेश का मुख्यामंत्री के पद का शापद लेने के बाद चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर…
आज यूक्रेन - रूस के बीच 31वें दिन भी लड़ाई जारी है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन की स्वास्थ्य सुविधाओं को…
दिल्ली में माल कम हैं, जिससे दिल्ली में बस टर्मिनल की खाली जमीन पर माल बनाए जाएंगे, मनीष सिसोदिया ने…
एक बार फिर दिल्ली में सब्सिडी घरेलू गैस सिलिंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है। एक मार्च से घरेलू रसोई…
सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आज यानि सोमवार को बाजार बढ़त के साथ खुला है। सेंसेक्स और निफ्टी ने हरे…
दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पार्टी मुख्यालय में कवि-संत रविदास को उनकी जयंती पर…