नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह मोरेटोरियम अवधि (मार्च से अगस्त तक) के दौरान ब्याज पर ब्याज को माफ करने के लिए तैयार हो गई है। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग और व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को राहत मिलेगी ये राहत दो करोड़ रुपये तक के लोन पर मिल सकती है। ब्याज माफी एमएसएमई व शैक्षिक, हाउसिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो, क्रेडिट कार्ड बकाया, पेशेवर और उपभोग द्वारा लिए गए कर्ज के लिए लागू होगी।
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