हाथरस कांड के पीड़ित परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में परिवार ने अदालत से कहा है कि पुलिस-प्रशासन द्वारा लगाए गए अत्यधिक बंदिशों के चलते वह अपने ही घर में कैद होकर रह गए हैं। इसलिए परिवार ने अदालत से मांग की है कि उन्हें लोगों से मेल-मिलाप की छूट देने के साथ ही दूसरों से खुलकर बात करने की अनुमति दी जाए। यह याचिका पीड़ित परिवार की ओर से समाजसेवी सुरेंद्र कुमार ने दायर की है।
राज्य सरकार से अदालत ने पूछा है कि पीड़ित परिवार को कहीं आने-जाने की स्वतंत्रता देने पर उसका क्या विचार है। सरकार द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद आज शाम तक फैसला आने की उम्मीद है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है। पीड़ित परिवार ने याचिका दाखिल कर कहा है कि प्रशासन ने उनको बंधक बना रखा है, कहीं आने-जाने और किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है।
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