अब नौकरी छोड़ने के महीने भर बाद पीएफ खाते से निकाल सकेंगे 75 फीसदी राशि

एम्पलाई प्रोविडेंट फंड से जुड़े कई नियमों में कर्मचीरी भविष्य निधि संगठन ने बदलाव किए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एम्पलॉई को नौकरी छोड़ने के एक महीने बाद ईपीएफ खाते से 75 फीसदी राशि निकालने की अनुमति दे दी है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें लगाई हैं। जैसे पहली शर्त आप बेटा/बेटी की शादी कर रहे हैं। दूसरी मकान बनवा रहे हैं या नया मकान खरीद रहे हैं। तीसरी बेटी/ बेटे के उच्च शिक्षा में पैसा खर्च कर रहे हैं। चौथी किसी गंभीर बीमारी का इलाज करा रहे हैं।

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