– गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि फोटो युक्त वोटर आईडेंटिटी कार्ड किसी व्यक्ति की नागरिकता का अन्तिम सबूत नहीं हो सकता है
– हाईकोर्ट ने यह असम अकॉर्ड के तहत किसी के विदेशी होने के संबंध पाया है
– अदालत ने यह भी कहा कि भूमि राजस्व रसीद, पैन कार्ड और बैंक दस्तावेजों का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए नहीं किया जा सकता है
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