फॉर्म 16 न होने पर भी फाइल किया जा सकेगा आईटीआर

आईटीआर फाइल करने के लिए फिलहाल दो महीने का समय है। 31 जुलाई तक सभी करदाताओं को अपना रिटर्न फाइल करना होगा। आईटीआर भरने के लिए फॉर्म 16 जरूरी होता है। रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16 बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपको अपनी कंपनी से फॉर्म 16 नहीं मिले तो परेशान होने की जरुरत नहीं है। आप इसके बगैर भी ऐसा कर सकते हैं।

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