राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने क्रिसमस और नए साल के दौरान मात्र 35 मिनट के लिए ही पटाखे जलाने की अनुमति दी है। आदेश के मुताबिक रात 11.55 बजे से 12.30 तक ही पटाखे जलाए जा सकते हैं। वहीं जहां वायु गुणवत्ता सामान्य या बेहतर है वहा पर हरित पटाखा जलाए जाने की ही मंजूरी मिली है।
एनजीटी ने इसके अलावा कहा कि जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पटाखों की बिक्री नहीं हो और उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूला जाए। आगे एनजीटी ने कहा कि प्रदूषण का शिकार कोई भी व्यक्ति, समाधान के अन्य उपायों के अलावा मुआवजे के लिए जिलाधिकारी से संपर्क कर सकता है।
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