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अब कोई भी जन्मू-कश्मीर और लद्दाख में खरीद सकता है जमीन

नई दिल्ली : मंगलवार को केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है। गृह मंत्रालय ने इसके तहत नई अधिसूचना जारी की है। लेकिन अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी।

अपनी विज्ञप्ति में गृह मंत्रालय ने कहा कि इस आदेश को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) तीसरा आदेश, 2020 कहा जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में कहा गया है कि सामान्य आदेश अधिनियम, 1897 इस आदेश की व्याख्या के लिए लागू होता है क्योंकि यह भारत के क्षेत्र में लागू कानूनों की व्याख्या के लिए लागू होता है।

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