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पंचायती राज कानून में केंद्र सरकार ने किया संशोधन

जम्मू-कश्मीर में विधायकों की गैर मौजूदगी में स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पंचायती राज कानून में संशोधन किया है। इसके तहत हर जिले में विकास कार्य करने के लिए नया ढांचा बनाया जाएगा और इसे सीधे मतदाताओं द्वारा चुना जाएगा। जिला विकास परिषद में 14 क्षेत्र होंगे और सभी में एक प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होगा। एससी, एसटी और महिलाओं के लिए कुछ सीटें आरक्षित होंगी।

जम्मू-कश्मीर पंचायती राज कानून, 1989 में संशोधन को लेकर केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने आदेश जारी किया। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन प्रक्रिया की भी घोषणा की। परिसीमन आयोग की स्थापना मार्च में की गई थी और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना देसाई को इसका प्रमुख बनाया गया था।

This post was last modified on October 19, 2020 4:40 am

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