उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 2007 में भड़काऊ भाषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ नोटिस जारी किया, जिसमें योगी के खिलाफ केस चलाने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने सरकार से योगी के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत न देने की वजह पूछी है। सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया।
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