– सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2010 में दिए गए फैसले को बरकरार रखा है
– संवैधानिक बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शीर्ष अदालत और चीफ जस्टिस का दफ्तर सूचना के अधिकार के दायरे में कुछ शर्तों के साथ आएगा
– शीर्ष अदालत ने संविधान के आर्टिकल 124 के तहत ये फैसला दिया है
– इस फैसले के बाद अब कोलेजियम के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाला जाएगा
– फैसला पढ़ते हुए जस्टिस रम्मना ने कहा कि RTI का इस्तेमाल जासूसी के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता है
२५ मार्च २०२२ को प्रदेश का मुख्यामंत्री के पद का शापद लेने के बाद चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर…
आज यूक्रेन - रूस के बीच 31वें दिन भी लड़ाई जारी है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन की स्वास्थ्य सुविधाओं को…
दिल्ली में माल कम हैं, जिससे दिल्ली में बस टर्मिनल की खाली जमीन पर माल बनाए जाएंगे, मनीष सिसोदिया ने…
एक बार फिर दिल्ली में सब्सिडी घरेलू गैस सिलिंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है। एक मार्च से घरेलू रसोई…
सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आज यानि सोमवार को बाजार बढ़त के साथ खुला है। सेंसेक्स और निफ्टी ने हरे…
दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पार्टी मुख्यालय में कवि-संत रविदास को उनकी जयंती पर…