नई दिल्ली : बुधवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक स्थानों को अवरूद्ध करने को लेकर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चितकाल के लिए प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों के द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध करने के दौरान सड़क यातायात को बाधित करने पर आया है। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़क पर ही धरना दिया जा रहा था, जिसकी वजह से इस सड़क से आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
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