केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा को उम्रभर के लिए मान्यता दे दी है। अभी तक उम्मीदवार टीईटी पास करने पर सिर्फ सात वर्ष तक नौकरी के लिए पात्र होता था। इसके बाद उसे शिक्षक बनने के लिए दोबारा परीक्षा देनी पड़ती थी। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा नियमों में किया गया बदलाव केंद्र के साथ ही राज्यों में भी लागू होगा।
केंद्र और राज्य एनसीटीई नियमों से टीईटी करवाते हैं। केंद्र सरकार के लिए सीबीएसई और राज्य अपनी परीक्षा खुद करवाते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की पिछले दिनों हुई बैठक में टीईटी के नियमों में बदलाव को मंजूरी मिल गई है। सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है। अब तक एक बार परीक्षा पास करने से सर्टिफिकेट के आधार पर सात साल के अंदर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते थे। अब नए नियम के तहत एक बार परीक्षा पास करने पर उम्रभर के लिए पात्रता मिलेगी।
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