पूर्व मंत्री चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एलएलएम की छात्रा अपने बयान से मुकर गई है। छात्रा के आरोपों से मुकरने से अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित करते हुए अदालत में उसके खिलाफ धारा 340 के तहत झूठा बयान देने के आरोप में मुकदमा चलाने की अर्जी दाखिल की है।
एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने अभियोजन की इस अर्जी को दर्ज करने के साथ ही इसकी प्रति पीड़िता व अभियुक्त को देने के आदेश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि वह अभियोजन की अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करें। इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होनी है।
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