भारत सरकार ने 43 मोबाइल ऐप किए गए ब्लॉक

भारत सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस करने से 43 मोबाइल ऐप को रोकती है। भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर कार्रवाई की गई। 

43 बैन किये गए मोबाइल ऍप लिस्ट 

 

इसके पहले 29 जुलाई 2020 को 59 और ऐप्स के साथ शेयरिट, यूसी ब्राउज़र, वीचैट और अन्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया है

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