सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक दलों को आदेश- उम्मीदवारों का क्रिमिनल रिकॉर्ड वेबसाइट पर डालना होगा

– राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है

– कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों से दागी उम्मीदवारों को चुनाव का टिकट दिए जाने की वजह बताने का आदेश दिया है

– जस्टिस रोहिंटन नरीमन और एस रविंद्र भट की बेंच ने इसके साथ ही कहा कि सभी पार्टियों को अपने उम्मीदवारों का क्रिमिनल रिकॉर्ड वेबसाइट पर अपलोड करना होगा

– शीर्ष अदालत ने आगाह किया कि अगर इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है

Be the first to comment on "सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक दलों को आदेश- उम्मीदवारों का क्रिमिनल रिकॉर्ड वेबसाइट पर डालना होगा"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*