सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सीबीआई जांच के लिए राज्य की सहमति है जरूरी

सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सीबीआई जांच के लिए अब संबंधित राज्य से अनुमति लेना आवश्यक होगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में, शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के प्रावधानों के अनुसार सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य है। ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप हैं।

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