जारी हुए ‘अनलॉक-5’ के दिशानिर्देश

नई दिल्ली : बुधवार को गृह मंत्रालय की ओर से जारी किये गये नये दिशानिर्देशों में कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और अधिक गतिविधियों की छूट दी गई है। 1 अक्टूबर से लागू होने वाले अनलॉक 5 में, गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है।

15 अक्टूबर 2020 से कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर के क्षेत्रों में इन गतिविधियों की अनुमति दी गई। सिनेमा / थिएटर / मल्टीप्लेक्स को उनकी बैठने की क्षमता के 50% तक के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से एसओपी जारी किया जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस (यानि बिजनेसों के लिए) प्रदर्शनियों को खोलने की अनुमति दी गई, जिसके लिए वाणिज्य विभाग एसओपी जारी करेगा, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया युवा मामलों और खेल मंत्रालय की ओर से जारी की जाएगी, मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एसओपी जारी करेगा, स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान और कोचिंग संस्थान खोले जायेंगे।

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