भीम आर्मी/आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद और चार से पाँच सौ अज्ञात लोगों के ऊपर महामारी एक्ट और आईपीसी की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। उनपर हाथरस में सीआरपीसी की धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगा है। रविवार को चंद्रशेखर हाथरस कांड में मृतक युवती के परिजनों से मिलने के लिए उनके घर गए थे, इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक भी साथ में थे।
चंद्रशेखर बोले थे कि चंदपा कांड में सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की, हाथरस के जिलाधिकारी की कार्यशैली ऐसी है कि वे आने वाले समय में बिटिया के परिवार को ही आरोपी बना सकते हैं। उन्हें सीबीआई जांच पर कतई भरोसा नहीं है। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त दो जजों की निगरानी में जांच होनी चाहिए।
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